ऑनलाइन फ्रॉड में पैसे गंवाए हैं? घबराएं नहीं, रकम वापसी के लिए तुरंत करें ये काम

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रायपुर। साइबर ठगी के पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की पहल के तहत पंडरी क्षेत्र के निवासी नईम कुरैशी को ₹43,000 की राशि वापस मिली है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर फौरन शिकायत दर्ज कराएं और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं।

MRM पोर्टल से मिल सकती है ठगी की रकम

पुलिस के अनुसार, MRM (Money Restoration Module) पोर्टल के माध्यम से साइबर ठगी के बाद बैंक खाते में होल्ड हुई राशि वापस पाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित शर्तों के तहत एक बैंक खाते में ₹50,000 या उससे कम की होल्ड राशि के लिए FIR अथवा कोर्ट के आदेश की प्रति अपलोड किए बिना भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। हालांकि, राशि की वापसी पात्रता और जाँच प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

रकम वापस पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

साइबर ठगी का शिकार होने पर सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके बाद “cybercrime.gov.in” (https://cybercrime.gov.in) पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत का 14 अंकों का क्रमांक सुरक्षित रखें।इसके बाद “MRM पोर्टल” (https://mrm-ncrp.mha.gov.in) पर जाकर “Raise Refund Request” विकल्प चुनें। शिकायत क्रमांक और OTP से सत्यापन करने के बाद मांगी गई बैंक संबंधी जानकारी भरकर आवेदन जमा करें। मिलने वाली Request ID को भी सुरक्षित रखें।

रायपुर पुलिस की अपील

पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि साइबर ठगी होने पर घबराने के बजाय तत्काल शिकायत करें। समय पर सूचना मिलने से ठगी की रकम को आगे दूसरे खातों में जाने से रोकने में मदद मिल सकती है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत पहुंचाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए उपलब्ध तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

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